जनपद न्यायालय ने हत्यारोपित को दोषी करार कर आजीवन कारावास व 22 हज़ार के अर्थदंड से किया दण्डित,

जौनपुर— CONVICTION अंतर्गत हत्या के दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास व मु0-22,000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-04.सितंबर को मा0 न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 46/2023 धारा 302 भादवि व मु0अ0सं0-49/2023 धारा-4/25 आयुध अधिनियम के अभियुक्त अफजल फहीम अंसारी पुत्र इरशाद अहमद निवासी आगागंज बाजार थाना तारुन जनपद अयोध्या को आरोपित धारा-302 भादवि व 4/25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व मु0-20,000 रू0 व धारा-4/25 आयुध अधिनियम में 01 वर्ष के साधारण कारावास व 2000 रुपया के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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