

जौनपुर। जिला प्रशासन के इशारे पर लोकसभा चुनाव के दौरान सपा से प्रत्याशी घोषित होने के उपरान्त लखनऊ से जौनपुर आते समय थानाध्यक्ष सिंगरामऊ द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए थाना सिंगरामऊ में मु.अ.सं- 41/24 से धारा 143, 145,149, 188, 290, एवं 171एफ के तहत एफआईआर दर्ज करा दिया था। आरोप है की चुनाव में बाबूसिंह कुशवाहा की जीत दर्ज कराने के बाद पुलिस के उच्चाधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष पर दबाव दे कर मुकदमा उपरोक्त में चार्जशीट न्यायालय भेजवा दिया गया था।

मुकदमा उपरोक्त में सांसद बाबूसिंह कुशवाहा आज बुधवार को जौनपुर न्यायालय सिविल जज एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए और न्यायाधीश ने 20 हजार रुपए के दो मुचलके लेकर जमानत दे दिया है। इस मुकदमें की तहरीर मे थानाध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि बाबूसिंह कुशवाहा 21 अप्रैल 24 को सायंकाल 4 बजे लखनऊ से जौनपुर आते समय सिंगरामऊ थाना की सीमा पर सपा नेताओ के साथ 50 – 60 वाहनो के काफिले के साथ एनएच मार्ग पर जाम लगा दिए थे बाबूसिंह कुशवाहा सहित सपाइयों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सड़क जाम कर दिया था। इसी आरोप का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

जिसमें आज न्यायालय ने सांसद को जमानत पर रिहा कर दिया है। सपा जनो ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शासन और प्रशासन के दबाव पर पुलिस की इस कार्रवाई का जबाव समय आने पर जरूर दिया जायेगा।