आम जनमानस के लिये राशन कार्ड से सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध: जिलापूर्ति अधिकारी


जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त राशन कार्डधारकों/लाभार्थियों से कहा कि खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइट के पब्लिक डोमेन पर आम जनमानस हेतु राशन कार्ड से सम्बन्धित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं जिनका विवरण निम्नवत् है:- राशन कार्ड विभाजन हेतु आवेदन। उक्त विकल्प के माध्यम से आवेदक पहले से प्रचलित राशन कार्ड में से आवश्यकतानुसार यूनिट/सदस्य का चयन करते हुए नये/पृथक राशन कार्ड हेतु आवेदन कर सकता है। राशन कार्ड यूनिट ट्रान्सफर हेतु आवेदन। उक्त विकल्प के माध्यम से आवेदक अपने प्रचलित राशन कार्ड में से ऐसे यूनिट के लिए आवेदन कर सकता है जिनकी शादी अन्य जनपद/ब्लाक में हो गयी है। राशन कार्ड स्थानान्तरण हेतु आवेदन। उक्त विकल्प के माध्यम से आवेदक अपना राशन कार्ड अन्य जनपद/विकास खण्ड में जहां वह वर्तमान में निवास कर रहा है, के लिए आवेदन कर सकता है। राशन कार्ड समर्पण हेतु आवेदन। उक्त विकल्प के माध्यम से आवेदक राशन कार्ड डुप्लीकेट होने के कारण, राशन कार्ड की आवश्यकता न होने के कारण तथा परिवार विस्थापित होने के कारण अपने राशन कार्ड को समर्पित करने हेतु आवेदन कर सकता है। यूनिट निरस्तीकरण हेतु आवेदन। उक्त विकल्प के माध्यम से आवेदक अपने राशन कार्ड में से डुप्लीकेट यूनिट एवं यदि कोई सदस्य/यूनिट मृतक हो गया है, उनके यूनिट को निरस्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। मृत्यु की दशा में राशन कार्ड के मुखिया का परिवर्तन हेतु आवेदन- उक्त विकल्प के माध्यम से आवेदक अपने राशनकार्ड में मुखिया यदि मृतक हो गयी है तो मुखिया परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि विभागीय वेबसाइट के पब्लिक डोमेन पर आम जनमानस हेतु राशन कार्ड से सम्बन्धित उपरोक्त विभिन्न सेवाओं/विकल्पों का प्रयोग करने हेतु यह आवश्यक है कि आवेदक को राशन कार्ड आई0डी0 एवं राशन कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से लॉगिन कर आधार आधारित ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के पश्चात् आवेदक का राशन कार्ड प्रदर्शित होने लगेगा। उक्त सुविधाओं के कारण अब राशन कार्डधारकों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदक उपरोक्त सुविधाओं हेतु स्वयं आवेदन कर सकेंगे जो पूर्णतयाः निःशुल्क है। आवेदन के पश्चात् उक्त आवेदन सक्षम प्राधिकारियों की लॉगिन पर स्वतः प्रदर्शित हो जायेंगे जिनका 15 दिवस के भीतर नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा। उपरोक्त के क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देश है कि वह अपने उचित दर दुकान पर बैनर/पोस्टर इत्यादि चस्पा करते हुए दुकान से सम्बद्ध समस्त राशन कार्डधारकों को विभागीय वेबसाइट के पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध राशन कार्ड से सम्बन्धित उपरोक्त विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए राशन कार्डधारकों को जागरूक करना सुनिश्चित करेंगे।

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