अपर सत्र न्यायाधीश ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की कैद की सजा

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न्यायालय ने आरोपी को 20000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया
जौनपुर— अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) रूपाली सक्सेना की अदालत ने 6 वर्ष पूर्व जफराबाद थाना क्षेत्र के 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष के कारावास व ₹25000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार जफराबाद थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने स्थानीय थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि 27 अप्रैल 2019 को 8रू00 बजे रात उसकी 17 वर्षीय पुत्री को उसके ही गांव का रहने वाला बखेड़ू निषाद पुत्र मेवालाल बहला-फुसला कर भगा ले गया। उसको संदेह है कि आरोपी उसकी पुत्री के साथ गलत कृत्य कर रहा होगा।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, शासकीय अधिवक्ता द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी बखेड़ू निषाद को दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कारावास व 25000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश हुआ।

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