सहखातेदार की जमीन से मिट्टी चोरी मामले पर कोर्ट सख्त, एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश

जौनपुर। जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र अंतर्गत सद्धोपुर गांव में सहखातेदारों की भूमि से बिना अनुमति के मिट्टी निकालकर बेचने के मामले में जनपद न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। माननीय न्यायालय ने धारा 173(4) बीएनएसएस के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थाना सरायख्वाजा को संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी शिवश्याम सिंह निवासी सद्धोपुर थाना बक्शा जिला जौनपुर द्वारा न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि वह और उनके भाई उदयभान, घनश्याम, तेजभान, स्व. इन्द्रभान, राधेश्याम, ललितभान सहित अन्य सहखातेदार आराजी संख्या 115 के भूमिधर हैं। इसी आराजी में विनय कुमार सिंह भी सहखातेदार हैं। आरोप है कि दिनांक 16 मई 2025 की रात्रि में विनय कुमार सिंह द्वारा बिना सहखातेदारों की अनुमति जेसीबी मशीन से लगभग तीन फीट गहरी मिट्टी खुदाई कर बेच दी गई तथा कुछ मिट्टी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से ले जाकर अपने कब्जे में रख ली गई। प्रार्थी पक्ष द्वारा शिकायत किए जाने पर खनन निरीक्षक जौनपुर ने 5 जून 2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर बिना सहखातेदारों की सहमति के खनन कार्य होने की पुष्टि की और थाने में शिकायत दर्ज किए जाने को उचित बताया। वहीं राजस्व लेखपाल की रिपोर्ट में भी आराजी संख्या 115 के कुछ भाग से मिट्टी निकाले जाने की पुष्टि हुई। इसके बावजूद थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज न कर केवल निरोधात्मक कार्रवाई की गई। न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों, परिस्थितियों तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णयों के आधार पर माना कि प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराना न्यायोचित है। आदेश में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर प्रकरण में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार जांच सुनिश्चित करे। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता शेषनाथ सिंह सोलंकी ने पैरवी की, जबकि अभियुक्त विनय सिंह जौनपुर रेलवे स्टेशन पर पार्सल बाबू के पद पर कार्यरत हैं। इस आदेश के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई तेज होने की संभावना है।

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