
जौनपुर— जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी दी है कि नवीन शासनादेश के तहत वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदकों की आयु निर्धारण के लिए अब आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को मान्य नहीं माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अब आयु प्रमाण के रूप में केवल परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, को ही स्वीकार किया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी पात्र आवेदकों से अपील की है कि वे संशोधित शासनादेश के अनुसार ही अपने आवेदन सुनिश्चित करें, जिससे पेंशन स्वीकृति में किसी प्रकार की समस्या न हो।


