
अम्बेडकर जयंती पर जौनपुर में शराब की दुकानें रहेंगी बंद
जौनपुर — जिला आबकारी अधिकारी विष्णु प्रताप सिंह ने जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापियों को निर्देशित किया है कि 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सभी आबकारी अनुज्ञापन बंद रखे जाएं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के तहत अनुज्ञापन की शर्तों में यह प्रावधान किया गया है। इसके अनुपालन में देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, भांग, ताड़ी की दुकानों सहित सीएल-02, एफएल-02/2बी, मॉडल शॉप और बार 14 अप्रैल 2026 को पूर्णतः बंद रहेंगे।
जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस बंदी के लिए नियमानुसार किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा तथा सभी अनुज्ञापी निर्धारित आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।


