
जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग लखनऊ के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त पेट्रोल/डीजल एवं सीएनजी पम्पों के संचालकों को यह निर्देश जारी किया गया कि जनसामान्य के उपयोगार्थ निःशुल्क स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा किट, हवा, रेडिएटर पानी, टेलीफोन, पीयूसी आदि के साथ स्वच्छ सुलभ शौचालय पुरूष एवं महिला हेतु पृथक एवं दिव्यांगजनों के उपयोगार्थ रैम्प की व्यवस्था का व्यवस्थापन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराये। शौचालयों की साफ-सफाई हेतु शिफ्टवार (24×7) सफाईकर्मियों की व्यवस्था करने एवं डिस्प्ले बोर्ड लगाकर उसमें सूचना प्रदर्शित कराए जाने का निर्देश दिया गया है।

पम्पों पर आम जनमानस से फीड बैंक अंकन करने हेतु रजिस्टर रखा जाय। सफाईकर्मियों की सूची प्रत्येक पम्प पर अनुरक्षित की जाय जिसका सत्यापन समय-समय पर जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

शौचालय को अनुरक्षण एवं नवीनीकरण का दायित्व पम्पधारक का होगा। कोई भी पम्पधारक किसी भी दशा में शौचालयों में ताला नहीं लगायेगा एवं 24×7 उसे जनसामान्य के उपयोगार्थ खुला रखेगा।

उक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा पम्पधारक के विरूद्ध शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
