पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर एक्ट के मामले में बरी,

जौनपुर –जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज बरी कर दिया है l
न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके विरुद्ध ठोस साक्ष्य दिया परन्तु अदालत ने उसे पर्याप्त साक्ष्य न मानते हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता लालबहादुर पाल के मुताबिक यह मामला करीब 15 वर्ष पुराना है। 1 अप्रैल 2010 को जनपद के केराकत थाना क्षेत्र के बेलावघाट गांव में ठेकेदारी के विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी, जिसमें गांव के निवासी संजय निषाद और नंदलाल निषाद की गोली लगने से मौत हो गई थी।
इस वारदात के बाद पुलिस ने तत्कालीन सांसद धनंजय सिंह, आशुतोष सिंह, पुनीत सिंह समेत कुल चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया था। बाद में पुलिस ने चारों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन मृतकों के परिजनों की मांग पर प्रकरण को सीबीसीआईडी को हस्तांतरित कर दिया गया। सीबीसीआईडी ने पुनः जांच करते हुए कुछ साक्ष्य एकत्र किए, जिसके बाद मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन रहा।
उक्त दोहरे हत्याकांड में अदालत ने 3 जुलाई 2025 को ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सभी आपराधिक आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया था। आज उसी प्रकरण से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया।
न्यायालय से बरी होने के बाद धनंजय सिंह के समर्थकों ने न्यायिक व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था जताई है।

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