
जनहित में जारी अब रजिस्ट्री के समय अब आधार वेरीफिकेशन और बायोमेट्रिक के अब नहीं हो पाएगा जमीन की क्रय और विक्रय
बिना आधार सत्यापन के नहीं होगी रजिस्ट्री-संतोष कुमार पाण्डेय,सब रजिस्टार
जौनपुर– अब बिना आधार कार्ड सत्यापन के किसी भी प्रकार की संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। शासन के निर्देश पर निबंधन विभाग ने इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत जमीन, मकान या अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के समय क्रेता विक्रेता एवं गवाहों यानी तीनों का आधार सत्यापन अनिवार्य होगा।
अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य फर्जी रजिस्ट्री, बेनामी संपत्ति लेन-देन और धोखाधड़ी पर रोक लगाना है। आधार सत्यापन से रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और वास्तविक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी।
निबंधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधार सत्यापन के बिना किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्री कार्यालयों में आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। आम जनता से अपील की गई है कि रजिस्ट्री के समय आधार कार्ड अवश्य साथ लाएं,यह भी ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो ताकि रजिस्ट्री के समय एक ओटीपी के बगैर रजिस्ट्री नहीं हो सकी जिससे रजिस्ट्री के समय आप सम्मानित जनता अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।यह जानकारी उप निबंधक सदर संतोष कुमार पांडेय ने मिडिया को दी।


