
जौनपुर– जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी दी है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007, उ०प्र० नियमावली 2014 एवं उ०प्र० राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति 2016 के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 6 अप्रैल 2026 को निर्देश जारी किए गए हैं।
इसी क्रम में जनपद जौनपुर में संचालित वृद्धाश्रम (सैय्यद अलीपुर, सदर) में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक स्वयं या उनके परिजन संस्थाध्यक्ष के मोबाइल नंबर 9044068108 पर संपर्क कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, संबंधित उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या थाना प्रभारी के माध्यम से भी वृद्धाश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
जिला समाज कल्याण विभाग ने पात्र वरिष्ठ नागरिकों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।


