25 अगस्त के बाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं: एडीएम



जौनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षबर चौहान ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 यथा संशोधित के नियम-4 के तहत मूल्यांकन सूची के वार्षिक पुनरीक्षण किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त के अनुपालन में आगामी 1 सितम्बर से प्रभावी होने वाली वार्षिक प्रस्तावित मूल्यांकन सूची (कलेक्टर रेट लिस्ट) समस्त उप निबंधकगण जनपद जौनपुर द्वारा तैयार कर ली गयी है, के सम्बन्ध में यदि किसी को उक्त रेट लिस्ट में कोई आपत्ति/सुझाव हो तो अपने क्षेत्र से संबंधित उप निबंधन कार्यालय/सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) कार्यालय में 12 से 25 अगस्त तक प्राप्त करा दें। सुझाव/आपत्ति पर विचार/निस्तारण हेतु 28 अगस्त निर्धारित की गयी है। 25 अगस्त के बाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। तद्नुसार पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची को अन्तिम रुप दे दिया जायेगा।

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