जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन व डीआइओएस की निगरानी मे जिले के बोर्ड परीक्षा केंद्रो पर सुरक्षित पहुंचा प्रश्नपत्र

जिले मे 24फरवरी सोमवार से प्रारम्भ होने जा रही यूपी बोर्ड की परीक्षा-

जिला प्रशासन नकल विहीन/सुचितापूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु पुरी तरह से एलर्ट मोड पर-

जौनपुर- जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी डा0दिनेश चन्द्र सिंह के दिशा-निर्देशन व डी आई ओ एस की निगरानी मे यूपी बोर्ड के इण्टर व हाईस्कूल के प्रश्नपत्र सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रो पर पहुंच गए। बता दे की बोर्ड परीक्षा के नियमो के मुताबिक बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रो पर पहुंचने के बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट व वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक व केन्द्रव्यवस्थापक द्वारा प्रश्नपत्र के सीलबंद लिफाफो को विधिवत चेक करके तीनो जिम्मेदारो के आल इन ओके की स्थिति मे संयुक्त हस्ताक्षर के बाद पुलिस के पहरे मे विद्यालय के केंद्रव्यवस्थापक/प्रिंसपल के स्ट्रांग रूम मे सुरक्षित रखा गया है। बता दे की विश्व की सबसे बडी यूपी बोर्ड की परीक्षा जिले मे 24 फरवरी सोमवार से प्रारम्भ होने जा रही है,जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी डा0दिनेश चन्द्र सिंह व जिला पुलिस प्रमुख डा0 कौस्तुभ के दिशा-निर्देशन मे जिला विद्यालय निरीक्षक ने बोर्ड परीक्षा को सुचितापूर्ण व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु पुरी तैयारी कर ली है। अबकी बार जनपद मे कुल 218 परीक्षा केंद्र बनाएक गए है। इस बार कुल 155102 परीक्षार्थी पंजीकृत है,जिनमे इण्टर मिडिएट मे 80164 व हाईस्कूल के74938 परीक्षार्थी शामिल है। बोर्ड परीक्षा 24फरवरी2025 से प्रारम्भ होकर कुल 02 पोलियो मे 12march तक सम्पादित होगी। जिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट डा0दिनेश चन्द्र सिंह ने सुचितापूर्ण व शांतिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने की नियत से परीक्षा की मानिटरिंग/निगरानी हेतु 06जोनल मजिस्ट्रेट व 23सेकटर मजिस्ट्रेट,218 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। बता दे की प्रथम पाली की परीक्षा प्रातः 8.30बजे से व द्वितीय पाली की परीक्षा शाम 02 बजे से शाम 5.15बजे तक होगी। स्टैटिक मजिस्ट्रेट व केन्द्रव्यवस्थापक के पास स्ट्रांग रूम के डबल लाक की एक-एक चाभी रहेगी। खबर है की 19 स्टैटिक मजिस्ट्रेट शनिवार को बोर्ड परीक्षा केन्द्रो से नदारद रहे है,जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने गम्भीरता से लिया है,बोर्ड परीक्षा के नए व कडे नियमो-कानून के तहत दण्डात्मक कार्यवाई सम्भावित है,ताकी इस गैरअनुशासित व गैर जिम्मेदाराना हरकत की पुनरावृति न हो।

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