
जौनपुर, 02 मई 2026 (सू0वि0)। जिला मजिस्ट्रेट दिनेश चन्द्र ने जनपद में विभिन्न विभागों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा आगामी पर्वों को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि 01 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 09 मई को लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती, 27 व 28 मई को ईद-उल-जुहा (बकरीद) तथा 25 व 26 मई को मोहर्रम जैसे महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाएंगे। इन अवसरों पर जनपद में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को सकुशल सम्पन्न कराने तथा असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 163 लागू की गई है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी और इसके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


