अचल संपत्ति की रजिस्ट्री में अब पैन कार्ड विवरण अनिवार्य

अचल संपत्ति की रजिस्ट्री में अब पैन कार्ड विवरण अनिवार्य
राजेश कुमार सिंह, सहायक महानिरीक्षक ने दी जानकारी
जौनपुर। जिले में अचल संपत्ति की खरीद–फरोख्त करने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। अब संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान क्रेता एवं विक्रेता दोनों का पैन कार्ड विवरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी राजेश कुमार सिंह, सहायक महानिरीक्षक ने दी।


सहायक महानिरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी आदेश के क्रम में यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत संपत्ति पंजीकरण से संबंधित सभी ऑनलाइन आवेदनों में पैन कार्ड की प्रविष्टि अनिवार्य होगी तथा उसका ऑनलाइन सत्यापन भी किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि यह कदम अचल संपत्तियों में हो रहे अवैध लेन-देन, फर्जीवाड़े और धन-शोधन जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही इससे संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
सहायक महानिरीक्षक ने बताया कि विभागीय स्टांप एवं पंजीकरण सॉफ्टवेयर में पैन कार्ड सत्यापन की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की अतिरिक्त परेशानी नहीं होगी। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि पैन कार्ड विवरण के बिना किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री न की जाए।
उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि रजिस्ट्री के समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ पैन कार्ड अवश्य साथ रखें, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके।

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