कैरी बैग का 6 रुपए लेने पर बाजार कोलकाता ने भरा 3,000 रुपए हर्जाना,

कैरी बैग के अतिरिक्त रुपए लेना है सेवा में कमी व अनुचित व्यापारिक व्यवहार: फोरम,

अभी भी शॉपिंग मॉल्स कैरी बैग के ले रहे अतिरिक्त रुपए, भविष्य में भरना पड़ेगा हर्जाना

जौनपुर कैरी बैग के लिए 6 रुपए अलग से लेना बाजार कोलकाता प्रतिष्ठान को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम के आदेश पर बाजार कोलकाता प्रतिष्ठान ने अंततः तीन हजार रुपए हर्जाना उपभोक्ता फोरम में जमा किया। उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, सदस्य मुन्नालाल व सदस्या गीता ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के परिवाद पर प्रतिष्ठान को दोषी पाते हुए आदेश दिया था कि परिवादी अधिवक्ता को कैरी बैग की कीमत 6 रुपए के अलावा मानसिक पीड़ा के लिए 1500/- क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय के लिए 1500/- क्षतिपूर्ति अदा करें।
दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव निवासी जोगियापुर ने अधिवक्ता सरस चंद्र श्रीवास्तव के माध्यम से फोरम में शहर के बदलापुर पड़ाव स्थित बाजार कोलकाता यूनिक बाजार प्राइवेट लिमिटेड प्रतिष्ठान द्वारा मैनेजर के खिलाफ 29 जून 2022 को परिवाद दाखिल किया था कि परिवादी ने बाजार कोलकाता प्रतिष्ठान से 10 अप्रैल 2022 को 3488 रुपए की खरीदारी किया था। विपक्षी ने क्रय मूल के अतिरिक्त 6 रुपए कैरी बैग का गलत तरीके से चार्ज किया जो सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार है।
विपक्षी द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार कोई ग्राहक विपक्षी के प्रतिष्ठान में कोई बैग या कैरी बैग लेकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है जिससे विपक्षी ग्राहकों से कैरी बैग का मूल्य प्राप्त कर सकें। फोरम में परिवादी ने टैक्स इनवॉइस (रसीद), नोटिस की कॉपी इत्यादि दाखिल किया। बहस के दौरान विधि व्यवस्थाओं का हवाला दिया गया था।
यह भी बता दें कि जिले के ज्यादातर प्रतिष्ठान (शॉपिंग मॉल) अभी भी कैरी बैग के अलग से रुपए लेते हैं जो कि विधि विरुद्ध है। निकट भविष्य में उन्हें भी हर्जाना भरना पड़ सकता है।

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