जिला अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व मु0- 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

जिला अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व मु0- 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

जौनपुर- पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज जनपद न्यायालय द्वारा थाना पवारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 525/2016 धारा 363/366/376 भादवि व 4 पाक्सो एक्ट के आरोपी गुलाब बिन्द पुत्र तीर्थराज बिन्द निवासी मड़वा दोदक थाना पवारा जौनपुर को आरोपित धारा 376 भादवि में दोषसिद्ध करते हुये कुल 10 वर्ष के कठोर कारावास व मु0- 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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