
जौनपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता यादव की अदालत में सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी कोठवार अजय कुमार मिश्रा ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह सहित उप निरीक्षक शिव भजन प्रसाद के विरुद्ध कोर्ट में अंतर्गत धारा 173 (4) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद परिवाद के रूप में दर्ज करके वादी के बयान के लिए 20 अक्टूबर की तिथि नियत किया है। बता दें कि वादी मुकदमा अजय कुमार मिश्रा ने – अपने अधिवक्ता अभिनव कुमार मिश्रा व मनीष पांडेय के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र इस आशय का दाखिल किया था कि वादी उप जिला मजिस्ट्रेट सदर के यहां अंतर्गत धारा 145 का बाद विचाराधीन था। जिस पर कोर्ट ने थाने से मौके की स्थिति का आख्या आहूत किया था जिस पर उप निरीक्षक शिव भजन व प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने गलत आख्या 31 अगस्त 2024 को कोर्ट में प्रेषित कर दिया था। जिसके आधार पर वादी का मुकदमा निरस्त कर दिया गया। वादी को मुकदमे की निरस्त होने की जानकारी होने पर वादी ने पत्रावली की जांच कराया तब पता चला कि थाने से गलत आख्या प्रेषित करने पर वादी का मुकदमा निरस्त हुआ हैं। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद पत्रावली को परिवाद के रूप में दर्ज करके वादी के बयान के लिए 20 अक्टूबर की तिथि नियत किया।